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यमुना खादर को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग को जिम्मेदार ठहराने वाला एनजीटी का आदेश रद्द, पांच करोड़ रुपये लौटाने का निर्देश

नई दिल्ली, 22 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शनिवार को राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण (एनजीटी) के 2017 के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें 2016 के 'विश्व संस्कृति महोत्सव' के दौरान यमुना के मैदानी इलाकों (खादर) को नुकसान पहुंचाने के लिए आर्ट ऑफ लिविंग (एओएल) को जिम्मेदार ठहराया गया था। उच्चतम न्यायालय ने इसके साथ ही दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) को आदेश दिया कि वह एओएल से पर्यावरण मुआवजे के रूप में जमा कराये गये पांच करोड़ रुपये वापस करे। न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा और न्यायमूर्ति एन कोटिश्वर सिंह की पीठ ने आध्यात्मिक गुरु श्री श्री रवि शंकर की ओर…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आर्ट ऑफ लिविंग यमुना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 15:21
पिछला अपडेट
22/08/26 15:21
स्थान
India