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लोगों को भयमुक्त जीवन जीने का अधिकार, खतरनाक या आक्रामक कुत्तों को दी जा सकती है दयामृत्यु: उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 19 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को आवारा कुत्तों के मुद्दे को संविधान के अनुच्छेद 21 के तहत 'जीने के अधिकार' से जोड़ते हुए अधिकारियों को आदेश दिया कि वे कानून के दायरे में रहकर पागल, लाइलाज और बेहद खतरनाक या आक्रामक आवारा कुत्तों को दयामृत्यु (यूथनेशिया) दे सकते हैं। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, न्यायमूर्ति संदीप मेहता और न्यायमृत्यू एन वी अंजारिया की पीठ ने कुत्तों द्वारा काटने की बढ़ती घटनाओं पर चिंता जताई। पीठ ने कहा कि देश भर में आवारा कुत्तों के हमलों की घटनाएं खतरनाक रूप से बढ़ रही हैं। इनके परिणाम केवल आंकड़ों तक…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आवारा कुत्ते मृत्यु
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 13:22
पिछला अपडेट
19/05/26 13:22
स्थान
India