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पेट्रोल पंपों और बिलों पर इथेनॉल की मात्रा दर्शाने की याचिका उच्चतम न्यायालय ने खारिज की

नयी दिल्ली, 31 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस याचिका पर विचार करने से इनकार कर दिया, जिसमें पेट्रोल पंपों को पेट्रोल में मिलाये गये इथेनॉल का प्रतिशत प्रदर्शित करने और ईंधन बिलों व रसीदों पर इथेनॉल की मात्रा का उल्लेख करने का निर्देश देने की अपील की गयी थी। न्यायमूर्ति एमएम सुंदरेश और न्यायमूर्ति प्रसन्ना बी. वराले की पीठ ने याचिकाकर्ता एवं अधिवक्ता एनके गोस्वामी को अपनी शिकायतों के लिए संबंधित उच्च न्यायालय का दरवाजा खटखटाने की अनुमति दी। सुनवाई के दौरान श्री गोस्वामी ने तर्क दिया कि उपभोक्ताओं को पेट्रोल में इथेनॉल की मात्रा जानने का…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय इथेनॉल याचिका
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/08/26 10:36
पिछला अपडेट
31/08/26 10:36
स्थान
India