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घटनास्थल पर मौजूदगी एससी-एसटी अधिनियम लागू करने के लिये नाकाफी : उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जनजाति (अत्याचार निवारण) अधिनियम के तहत एक आरोपी के खिलाफ सोमवार को आपराधिक कार्यवाही को दरकिनार करते हुए कहा कि 'अस्पष्ट आरोप' और घटनास्थल पर मौजूदगी किसी व्यक्ति के खिलाफ मुकदमा चलाने के लिये पर्याप्त नहीं हैं। न्यायमूर्ति जेबी पारदीवाला और न्यायमूर्ति आलोक अराधे की पीठ ने यह फैसला सुनाया। इससे पहले पटना उच्च न्यायालय ने विचारण न्यायालय के फैसले में हस्तक्षेप से मना करते हुए मामले को संज्ञान में लिया था और भागलपुर जिले से आरोपी को तलब किया था। शीर्ष अदालत ने अपने फैसले में इस…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय एससी एसटी एक्ट
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India