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कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा देने की इजाजत देने वाले फैसले पर सुप्रीम रोक

नयी दिल्ली, 26 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिल्ली उच्च न्यायालय के उस आदेश पर अंतरिम रोक लगा दी है, जिसके तहत कम हाजिरी वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति दी गई थी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने यह आदेश बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की उस याचिका पर नोटिस जारी करते हुए दिया, जिसमें कानून के छात्रों के लिए जरुरी हाजिरी के दिल्ली उच्च न्यायालय के निर्देशों को चुनौती दी गई थी। अदालत ने अपने आदेश में कहा, "नोटिस जारी करके 21 जुलाई तक जवाब दें। इस बीच विवादित फैसले…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कम हाजिरी परीक्षा रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/05/26 09:44
पिछला अपडेट
26/05/26 09:44
स्थान
India