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उच्चतम न्यायालय का ऐतिहासिक फैसला, सड़क हादसे में गृहिणी के मौत पर कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह मुआवजा

नयी दिल्ली, 11 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने एक ऐतिहासिक फैसले में गृहणियों के घरेलू कार्य के मूल्य को 30,000 रुपये प्रति माह निर्धारित करते हुए कहा है कि गृहिणी का योगदान केवल घरेलू कामकाज तक सीमित नहीं है, बल्कि वह परिवार के साथ-साथ समाज और राष्ट्र के निर्माण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। न्यायमूर्ति संजय करोल और न्यायमूर्ति एन.के. सिंह की पीठ ने व्यवस्था दी है कि अब से किसी सड़क हादसे में गृहिणी की मौत होने पर उनके परिवार को 'घरेलू देखभाल के नुकसान' के बदले अलग से कम से कम 30,000 रुपये प्रति माह का अतिरिक्त…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय गृहिणी मुआवजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 14:13
पिछला अपडेट
11/06/26 14:13
स्थान
India