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चुनाव आयुक्त की नियुक्ति के लिए कानून बनाना संसद का विशेषाधिकार-उच्चतम न्यायालय

नयी दिल्ली, 06 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को टिप्पणी की कि मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति के लिए कानून बनाना संसद का काम है और अदालतें विधायिका को यह निर्देश नहीं दे सकतीं कि उसे किस तरह का कानून बनाना चाहिए। न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति सतीश चंद्र शर्मा की पीठ ने 'मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त (नियुक्ति, सेवा शर्तें और कार्यावधि) अधिनियम, 2023' की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई के दौरान यह बात कही। इस नए कानून के तहत निर्वाचन आयुक्तों के चयन समिति से भारत के…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय चुनाव आयुक्त नियुक्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/05/26 00:00
पिछला अपडेट
06/05/26 00:00
स्थान
India