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उच्चतम न्यायालय ने न्यायिक अधिकारी की उच्च न्यायालय में पदोन्नति की याचिका खारिज की

नयी दिल्ली, 22 जून (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को हिमाचल प्रदेश के एक न्यायिक अधिकारी की उच्च न्यायालय में न्यायाधीश के रुप में पदोन्नति पर विचार करने की अर्जी खारिज कर दी और मौखिक रूप से कहा कि इससे जुड़े मामलों में उच्च न्यायालय कॉलेजियम को कोई न्यायिक निर्देश जारी नहीं किया जा सकता है। याचिकाकर्ता अरविंद मल्होत्रा वर्तमान में धर्मशाला में पारिवारिक न्यायालय के प्रधान न्यायाधीश के तौर पर काम कर रहे हैं। उन्होंने दलील दी कि उच्च न्यायालय कॉलेजियम ने उनसे कनिष्ठ अधिकारी के नामों की सिफारिश की थी, जिनकी पदोन्नति को बाद में उच्चतम न्यायालय कॉलेजियम…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय पदोन्नति याचिका खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/06/26 11:02
पिछला अपडेट
22/06/26 11:02
स्थान
India