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उच्चतम न्यायालय ने स्पष्ट किया : प्रदर्शनकारियों पर दर्ज प्राथमिकी वापस लेने में कोई कानूनी अड़चन नहीं

नयी दिल्ली, 3 अगस्त (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को स्पष्ट किया कि राज्य सरकारें आंदोलनों में शामिल छात्रों के खिलाफ दर्ज प्राथमिकियों को कानून के अनुसार वापस लेने या बंद करने के लिए पूरी तरह स्वतंत्र हैं। न्यायालय ने यह भी स्पष्ट किया कि उसका पिछला आदेश राज्यों को नियमानुसार कार्रवाई करने से नहीं रोकता है। दरअसल, न्यायालय ने 28 जुलाई के अपने आदेश में राज्यों को जांच जारी रखने की अनुमति दी थी। इसके बाद यह आशंका जतायी जाने लगी थी कि इस आदेश से मामलों को वापस लेने पर रोक लग जायेगी। इसी भ्रम को दूर करने…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय प्रदर्शनकारी प्राथमिकी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/08/26 13:23
पिछला अपडेट
03/08/26 13:23
स्थान
India