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सीबीआई अदालत ने बैंक धोखाधड़ी मामले में 13 दोषियों को पांच साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो ( सीबीआई) की एक विशेष अदालत (इंदौर) ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में शनिवार को 13 निजी व्यक्तियों को पांच-पांच साल के कठोर कारावास और कुल 1.56 लाख रुपये के जुर्माने की सजा सुनाई। ब्यूरो की एक आधिकारिक विज्ञप्ति में यह जानकारी दी गयी है। इसमें बताया गया है कि दोषी ठहराए गए अभियुक्तों में अनिल पटेल, मनमोहन यादव, कैलाश यादव, मोना यादव, दीपक यादव, आशीष पटेल, तुलसीराम यादव, मोहन यादव, रजनी यादव, संदीप यादव, सतीश पटेल (पाटिल), कल्पना पटेल और राधा यादव शामिल हैं। सीबीआई ने यह मामला यूको बैंक…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय बैंक धोखाधड़ी कारावास
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/08/26 16:53
पिछला अपडेट
29/08/26 16:53
स्थान
India