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उच्चम न्यायालय ने राजमार्ग के पास शराब की दुकानें हटाने के राजस्थान उच्च न्यायालय के आदेश पर लगायी रोक

नयी दिल्ली, 19 जनवरी (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को राजस्थान उच्च न्यायालय के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसमें राज्य भर में राष्ट्रीय या राजमार्गओं के 500 मीटर के दायरे में मौजूद सभी शराब की दुकानों को हटाने या दूसरी जगह ले जाने का निर्देश दिया गया था। न्यायाधीश विक्रम नाथ और न्यायाधीश संदीप मेहता की पीठ ने याचिकाकर्ता की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता मुकुल रोहतगी और राजस्थान राज्य की ओर से सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता की दलीलें सुनने के बाद यह अंतरिम आदेश पारित किया। श्री मेहता ने उच्च न्यायालय के आदेश को चुनौती देने वाली…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय राजमार्ग शराब दुकान
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/01/26 00:00
पिछला अपडेट
19/01/26 00:00
स्थान
India