एक्सक्लूसिव ख़बरें और डेटा, जो मार्केट प्रोफेशनल्स को रखते हैं सबसे आगे। 09/09/26 11:21

समय रैना और चार अन्य पर तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना

नयी दिल्ली, 14 जुलाई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने दिव्यांग व्यक्तियों के बारे में असंवेदनशील टिप्पणियों से जुड़े मामले में स्टैंड-अप कॉमेडियन एवं यूट्यूबर समय रैना और चार अन्य पर अपने पूर्व निर्देशों का उल्लंघन करने के लिए मंगलवार को तीन-तीन लाख रुपये का जुर्माना लगाया। मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ ने माना कि न्यायालय के जारी निर्देशों का सही भावना से पालन नहीं किया गया। पीठ ने टिप्पणी की कि कॉमेडियनों को अपने कार्यक्रमों में दिव्यांग व्यक्तियों को आमंत्रित करने के स्पष्ट निर्देशों के बावजूद, उन्हें आमंत्रित करने या शामिल करने का कोई…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय रैना जुर्माना
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
,
प्रकाशित तिथि
14/07/26 16:58
पिछला अपडेट
14/07/26 16:58
स्थान
India