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कम उपस्थिति वाले कानून के छात्रों को परीक्षा में बैठने की अनुमति देने वाले दिल्ली हाईकोर्ट के फैसले पर रोक

नयी दिल्ली, 26 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने मंगलवार को दिल्ली उच्च न्यायालय के नवंबर 2025 के उस फैसले पर रोक लगा दी है, जिसमें कहा गया था कि कानून (लॉ) के छात्रों को केवल उपस्थिति कम होने के आधार पर परीक्षा में बैठने से नहीं रोका जा सकता। शीर्ष अदालत ने टिप्पणी की कि उच्च न्यायालय के इस फैसले के कारण नेशनल लॉ यूनिवर्सिटीज (एनएलयू) को नुकसान उठाना पड़ रहा था। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने वर्ष 2025 के इस फैसले को चुनौती देने वाली बार काउंसिल ऑफ इंडिया (बीसीआई) की याचिका पर उच्च…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लीड कम हाजिरी परीक्षा रोक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
26/05/26 16:10
पिछला अपडेट
26/05/26 16:10
स्थान
India