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छात्र आंदोलन पर बोले मुख्य न्यायाधीश- सख्त कार्रवाई से बिगड़ सकती है स्थिति

नयी दिल्ली, 05 अगस्त (वार्ता) छात्र आंदोलनों और प्रदर्शनों से जुड़ी याचिका पर सुनवाई करते हुए उच्चतम न्यायालय ने कहा है कि कानून लागू करने वाली एजेंसियों को सार्वजनिक विरोध प्रदर्शनों से निपटते समय संयम बरतना चाहिए। न्यायालय ने टकराव की जगह परामर्श और बातचीत का रास्ता अपनाने की वकालत करते हुए स्पष्ट किया कि भले ही कुछ भटके हुए तत्व हिंसा में शामिल हों, लेकिन प्राथमिक प्रयास युवा प्रदर्शनकारियों को समझाने-बुझाने का होना चाहिए। राज्य की सख्त या आक्रामक कार्रवाई से स्थिति बिगड़ सकती है। मुख्य न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची और न्यायमूर्ति वी मोहना की पीठ 20…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लीड छात्र आंदोलन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
05/08/26 14:39
पिछला अपडेट
05/08/26 14:39
स्थान
India