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लूट एवं हमले के जुर्म में दो लोगों को सात साल की सजा

नयी दिल्ली, 10 मार्च (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने केंद्रीय टर्मिनल बस स्टैंड के पास मोबाइल फोन लूटने और ब्लेड से हमला करने के जुर्म में दो व्यक्तियों को सात साल के कठोर कारावास की सजा सुनाई है। प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश पीतांबर दत्त ने मोहम्मद अजीम उर्फ अजीम और अमन उर्फ अम्मू को लूटपाट के दौरान हमला करने के लिए भारतीय दंड संहिता की धारा 394 (धारा 34 के साथ पठित) के तहत दोषी ठहराया और सजा सुनाई। अभियोजन पक्ष के अनुसार 13 जून, 2023 को शाम शिकायतकर्ता अमित कुमार यादव और उनके रिश्तेदार रामजी यादव पंडित…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय लूट हमला सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India