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दिल्ली की अदालत ने भाई की शादी में शामिल होने के लिए शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम दी जमानत

नयी दिल्ली, 09 मार्च (वार्ता) दिल्ली की एक अदालत ने सोमवार को कार्यकर्ता शरजील इमाम को 10 दिन की अंतरिम जमानत दे दी, जिन पर 2020 के उत्तर-पूर्वी दिल्ली दंगों के मामले में आरोप लगे हैं। यह राहत कड़कड़डूमा अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश समीर बाजपेयी ने इमाम की उस याचिका पर सुनवाई करते हुए दी, जिसमें उन्होंने अपने छोटे भाई की शादी में शामिल होने के लिए अस्थायी जमानत मांगी थी। अदालत ने इमाम को 20 मार्च से 30 मार्च, 2026 तक अंतरिम जमानत पर रिहा करने की अनुमति दी। आदेश में यह भी निर्देश दिया गया है कि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शरजील इमाम जमानत
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India