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कोर्ट ने शुगर मिल मालिक को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित किया, 995.75 करोड़ की संपत्ति जब्त

नयी दिल्ली, 01 अप्रैल (वार्ता) प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) लखनऊ की विशेष पीएमएलए अदालत ने भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम, 2018 के तहत मोहम्मद इकबाल को भगोड़ा आर्थिक अपराधी घोषित कर दिया है। ईडी द्वारा दायर आवेदन को अधिनियम की धारा 4 और 12 के तहत स्वीकार करते हुए विशेष पीएमएलए न्यायाधीश (एसी/सीबीआई, पश्चिम) ने मोहम्मद इकबाल को औपचारिक रूप से भगोड़ा आर्थिक अपराधी (एफईओ) घोषित किया है। अदालत ने आरोपी की करीब 995.75 करोड़ रुपये की संपत्तियों को जब्त करने का आदेश भी दिया। इन संपत्तियों में तीन शुगर मिल शामिल हैं, जो डायनेमिक शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड, हनीवेल शुगर्स प्राइवेट लिमिटेड…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय शुगर मिल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/04/26 00:00
पिछला अपडेट
01/04/26 00:00
स्थान
India