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हेट स्पीच पर अतिरिक्त दिशा-निर्देशों की आवश्यकता नहीं: सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि मौजूदा कानून पर्याप्त

नयी दिल्ली, 29 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने देश भर में नफरती भाषण (हेट स्पीच) पर अंकुश लगाने के लिए कोई भी नया दिशा-निर्देश जारी करने से बुधवार को इनकार कर दिया। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ और न्यायमूर्ति संदीप मेहता की पीठ ने अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की मांग करने वाली याचिकाओं के एक बैच को खारिज करते हुए कहा कि ऐसा नहीं है कि हेट स्पीच की समस्या से निपटने के लिए कोई कानून नहीं है। मौजूदा कानूनी ढांचे में ऐसे अपराधों से निपटने के लिए पर्याप्त तंत्र है। न्यायालय ने कहा कि असली चिंता कानून का अभाव नहीं, बल्कि उसे…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय हेट स्पीच कानून
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/04/26 00:00
पिछला अपडेट
29/04/26 00:00
स्थान
India