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पेट्रोल पंप पर एक दिन में अधिकतम 200 लीटर डीजल मिलेगा, नया आदेश जारी

नयी दिल्ली, 12 जून (वार्ता) सरकार ने पेट्रोल-डीजल की कालाबाजारी रोकने और इसके विनियमन के लिए आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के तहत नया आदेश जारी किया है। इसमें कहा गया है कि किसी भी वाहन या व्यक्ति को एक दिन में पेट्रोल पंप पर 200 लीटर से अधिक डीजल नहीं मिलेगा। नये नियम से लंबी तथा मध्यम दूरी के माल परिवहन वाले ट्रकों पर असर पड़ने की संभावना है। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना में खुदरा बिक्री केंद्रों (पेट्रोल पंप डीलरों) को आदेश दिया गया है कि वे डीजल की बिक्री केवल वाहनों के…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पेट्रोल डीजल आदेश (एचडीआई1 के पहले पैरा में शब्द जोड़ते हुए)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
12/06/26 01:57
पिछला अपडेट
12/06/26 01:57
स्थान
India