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पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम लागू

नयी दिल्ली, 11 जून (वार्ता) सरकार ने पेट्रोल-डीजल की बिक्री पर आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 लागू करते हुए एक आदेश जारी कर इनकी बिक्री के संबंध में नियम तय कर दिये हैं। पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा गुरुवार देर रात जारी अधिसूचना में बताया गया है कि वर्तमान भू-राजनीतिक स्थिति और औद्योगिक, वाणिज्यिक तथा संस्थागत उपभोक्ताओं द्वारा खुदरा बिक्री केंद्रों के माध्यम से खरीद कर अनुचित लाभ उठाने की घटनाओं के देखते हुए "जनहित में पेट्रोल और डीजल की आपूर्ति, वितरण और बिक्री को उचित कीमतों पर विनियमित करना" आवश्यक है। तत्काल प्रभाव से लागू इस आदेश में कहा…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
पेट्रोल डीजल आदेश
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/06/26 19:16
पिछला अपडेट
11/06/26 19:16
स्थान
India