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दिल्ली में अग्नि सुरक्षा मानकों में बड़ा बदलाव, फायर सर्विस संशोधन नियम-2026 अधिसूचित

नयी दिल्ली, 29 अगस्त (वार्ता) दिल्ली सरकार ने भवनों में अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए दिल्ली अग्निशमन सेवा (संशोधन) नियम, 2026 अधिसूचित किये हैं। सरकार की ओर से 28 अगस्त को जारी अधिसूचना के अनुसार नये नियम दिल्ली अग्निशमन सेवा नियम, 2010 में संशोधन करते हैं और अग्नि सुरक्षा के न्यूनतम मानकों को संशोधित दिल्ली एकीकृत भवन उप-विधि (यूबीबीएल) से जोड़ा गया है। सरकार का कहना है कि इससे राजधानी में भवनों की अग्नि सुरक्षा व्यवस्था को आधुनिक और अधिक प्रभावी बनाने में मदद मिलेगी। संशोधित नियमों के तहत सभी संबंधित भवनों में आधुनिक और अनिवार्य अग्नि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
फायर सर्विस संशोधन नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/08/26 14:46
पिछला अपडेट
29/08/26 14:46
स्थान
India