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नयी मजदूरी संहिता के तहत बोनस के लिए वेतन सीमा 21 हजार रुपये पर बरकरार

नयी दिल्ली, 25 अगस्त (वार्ता) केंद्र सरकार ने मजदूरी संहिता, 2019 के तहत बोनस के लिए वेतन सीमा की अधिसूचना मंगलवार को जारी कर दी। श्रम मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना के अनुसार, प्रति माह 21 हजार रुपये या उससे कम मजदूरी पाने वाले प्रत्येक कर्मचारी को मजदूरी संहिता, 2019 में विनिर्दिष्ट बोनस दिया जायेगा। यह अधिसूचना 21 नवंबर 2025 से लागू मानी जायेगी। उल्लेखनीय है कि मजदूरी संहिता, 2019 पिछले साल 21 नवंबर से ही लागू हुई थी। इस संहिता के तहत बोनस के लिए वेतन सीमा की अधिसूचना केंद्र सरकार को जारी करना था। पुराने कानून में भी यह…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
बोनस वेतन सीमा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 15:35
पिछला अपडेट
25/08/26 15:35
स्थान
India