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सिंधु जल संधि पर तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के अंतरिम आदेश को खारिज किया भारत ने

नयी दिल्ली 31 अगस्त (वार्ता) भारत ने सिंधु जल संधि पर विश्व बैंक द्वारा गठित तथाकथित मध्यस्थता न्यायालय के अंतरिम आदेश को यह कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस निकाय का गठन संधि की शर्तों का उल्लंघन कर किया गया है और भारत ने इसे कभी मान्यता नहीं दी है। भारत ने जोर देकर कहा है कि सिंधु जल संधि को स्थगित रखने का उसका निर्णय अभी भी प्रभावी है। विदेश मंत्रालय ने मध्यस्थता न्यायालय की अंतरिम व्यवस्था पर प्रतिक्रिया करते हुए सोमवार को कहा कि विश्व बैंक द्वारा गठित तथाकथित 'कोर्ट ऑफ आर्बिट्रेशन' ने सिंधु जल संधि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
भारत सिंधु जल संधि
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
31/08/26 12:27
पिछला अपडेट
31/08/26 12:27
स्थान
India