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सीबीआई अदालत ने बैंक अधिकारी को सात साल की सश्रम कैद और जुर्माने की सजा सुनाई

नयी दिल्ली, 02 सितंबर (वार्ता) केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की जयपुर स्थित विशेष अदालत ने बैंक धोखाधड़ी के एक मामले में राजस्थान के दौसा जिले में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स के तत्कालीन विशेष सहायक मुरारी लाल मीणा को दोषी ठहराते हुए सात साल के सश्रम कारावास और 4. 30 लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई। सीबीआई ने 20 दिसंबर 2017 को ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की जिले की लालसोट शाखा की शिकायत के आधार पर यह मामला दर्ज किया था। आरोप था कि आरोपी मुरारी लाल मीणा ने अपने पद का दुरुपयोग करते हुए धोखाधड़ी से अनधिकृत 'नो ड्यूज सर्टिफिकेट'…

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101
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सीबीआई बैंक अधिकारी कैद (ध्यानार्थ जयपुर)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/09/26 08:09
पिछला अपडेट
02/09/26 08:09
स्थान
India