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शीर्ष अदालत का सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने के निर्देश को बरकरार, पालन न करने पर अवमानना की कार्रवाई की चेतावनी

नयी दिल्ली, 19 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सार्वजनिक संस्थानों से आवारा कुत्तों को हटाने संबंधी अपने पिछले आदेश में बदलाव करने से इनकार करते हुए स्पष्ट किया है कि नसबंदी के बाद भी इन कुत्तों को दोबारा उसी स्थान पर नहीं छोड़ा जाएगा। शीर्ष अदालत ने आदेश का पालन नहीं करने पर अवमानना कार्रवाई की चेतावनी भी दी। न्यायमूर्ति विक्रम नाथ, संदीप मेहता और एन वी अंजारिया की पीठ ने नवंबर 2025 में जारी निर्देशों में संशोधन की मांग वाली विभिन्न याचिकाओं को खारिज कर दिया। उच्चतम न्यायालय ने कहा कि स्कूलों, अस्पतालों, खेल परिसरों, बस अड्डों और रेलवे…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट आवारा कुत्ते
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
19/05/26 09:18
पिछला अपडेट
19/05/26 09:18
स्थान
India