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उच्चतम न्यायालय ने याचिका ठुकराई, टैक्स चोरी की जांच में बिना सूचना डिजिटल डेटा खंगालने की छूट

नयी दिल्ली, 09 मार्च (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने सोमवार को उस जनहित याचिका को सुनने से इनकार कर दिया, जिसमें आयकर विभाग की छापेमारी की शक्तियों को चुनौती दी गयी थी। याचिकाकर्ता ने आयकर अधिनियम के उन नियमों पर सवाल उठाये थे, जो टैक्स चोरी की जांच के दौरान बिना किसी पूर्व सूचना के तलाशी, जब्ती और डिजिटल डेटा (जैसे मोबाइल, ईमेल, क्लाउड स्टोरेज) खंगालने की अनुमति देते हैं। इस याचिका में आयकर अधिनियम 1961 के मौजूदा नियमों और एक अप्रैल से लागू होने वाले आयकर अधिनियम 2025 के नये ढांचे पर आपत्ति जतायी गयी थी। याचिकाकर्ता का कहना था…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट कर मनमानी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/03/26 00:00
पिछला अपडेट
09/03/26 00:00
स्थान
India