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सुप्रीम कोर्ट : जातिगत गणना नीतिगत मामला, रोकने की मांग वाली याचिका खारिज

नयी दिल्ली, 20 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने बुधवार को एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि देश की मौजूदा सरकार के राष्ट्रव्यापी जनगणना के हिस्से के रूप में जातियों की गिनती कराने में कुछ भी गलत नहीं है। इस फैसले को कुछ राजनेताओं ने ऐतिहासिक जीत करार दिया है। मुख्य न्यायाधीश सूर्य कांत, न्यायमूर्ति जोयमल्या बागची और न्यायमूर्ति विपुल पंचोली की पीठ ने यह फ़ैसला सुनाया। याचिका में केंद्र सरकार के 2027 की जनगणना में जाति गणना शामिल करने के फ़ैसले को चुनौती दी गई थी। न्यायालय ने याचिका खारिज करते हुए कहा कि किसी भी सरकार को…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट जातिगण गणना अनुमति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/05/26 17:43
पिछला अपडेट
20/05/26 17:43
स्थान
India