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सुप्रीम कोर्ट ने दो राज्यों में एक साथ नौकरी करने वाले सिपाही की बर्खास्तगी को सही माना

नयी दिल्ली, 09 मई (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने शुक्रवार को उस सिपाही की बर्खास्तगी के आदेश को सही करार दिया है, जिसने झारखंड पुलिस से दो दिनों की छुट्टी लेकर जाली पहचान के साथ बिहार पुलिस में नौकरी हासिल कर ली थी। न्यायमूर्ति अहसानुद्दीन अमानुल्लाह और न्यायमूर्ति आर महादेवन की पीठ ने झारखंड उच्च न्यायालय के उस फैसले को रद्द कर दिया, जिसमें आरोपी सिपाही रंजन कुमार को सेवा से बर्खास्त करने के अनुशासनात्मक प्राधिकारी के आदेश को खारिज कर दिया गया था। अदालत के अनुसार, कामता सिंह के पुत्र रंजन कुमार को 18 मई 2005 को झारखंड पुलिस में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट नौकरी बर्खास्तगी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
09/05/26 00:00
पिछला अपडेट
09/05/26 00:00
स्थान
India