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उच्चतम न्यायालय ने कांग्रेस नेता खेड़ा की ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकराई

नयी दिल्ली, 17 अप्रैल (वार्ता) उच्चतम न्यायालय ने असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा सरमा की पत्नी के खिलाफ आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता पवन खेड़ा को बड़ा झटका देते हुए उनकी ट्रांजिट अग्रिम जमानत बढ़ाने की अर्जी ठुकरा दी है। यह मामला असम पुलिस द्वारा असम के मुख्यमंत्री सरमा की पत्नी की शिकायत पर दर्ज की गई एक प्राथमिकी से जुड़ा है। श्री खेड़ा का आरोप था कि श्री सरमा की पत्नी के पास अलग-अलग देशों के कई पासपोर्ट हैं। श्री खेड़ा की उस अर्जी को भी अदालत ने ठुकरा दिया जिसमें उन्होंने ट्रांजिट जमानत को अगले मंगलवार तक…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट पवन खेड़ा (HDI 7 के पहले पैरे में शब्द बदलते हुए)
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/04/26 00:00
पिछला अपडेट
17/04/26 00:00
स्थान
India