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शांतिपूर्ण विरोध संवैधानिक अधिकार, सिर्फ़ आंदोलन के आधार पर लाठीचार्ज सही नहीं: सीजेआई सूर्यकांत

नयी दिल्ली, 27 जुलाई (वार्ता) मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत ने सोमवार को कहा कि शांतिपूर्ण और न्यायसंगत प्रदर्शन संविधान के तहत सुरक्षित हैं और केवल विरोध-प्रदर्शन लाठीचार्ज का आधार नहीं हो सकता है। उन्होंने ये मौखिक टिप्पणियां तब कीं जब न्यायमूर्ति जॉयमाल्य बागची और न्यायमूर्ति वी. मोहना वाली बेंच देश में नीट परीक्षा पेपर लीक को लेकर विरोध कर रहे छात्रों के खिलाफ पुलिस बल के अत्यधिक उपयोग का आरोप लगाने वाली याचिकाओं के एक समूह पर सुनवाई कर रही थी। न्यायालय ने विरोध-प्रदर्शन के दौरान घायल हुए पुलिसकर्मियों के परिवारों को भी कार्यवाही में शामिल होने की इजाज़त दी। न्यायमूर्ति…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सुप्रीम कोर्ट प्रदर्शन अधिकार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
27/07/26 08:28
पिछला अपडेट
27/07/26 08:28
स्थान
India