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दिल्ली सरकार ने 'सेवा अधिकार विधेयक 2026'' को दी मंजूरी, तय समय में सेवा नहीं देने पर अधिकारियों पर लगेगा जुर्माना

नयी दिल्ली, 15 जुलाई (वार्ता) दिल्ली सरकार ने नागरिकों को समयबद्ध और सुगम सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाते हुए 'दिल्ली (नागरिकों का समयबद्ध एवं सुगम सेवा प्रदाय का अधिकार) विधेयक, 2026' को मंजूरी दे दी है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में बुधवार को हुई बैठक में स्वीकृत इस विधेयक के तहत तय समय सीमा में सरकारी सेवाएं उपलब्ध कराना अनिवार्य होगा। बिना उचित कारण सेवा देने में देरी होने पर संबंधित अधिकारी पर 250 रुपये प्रतिदिन, अधिकतम 5,000 रुपये तक का जुर्माना लगाया जा सकेगा , हालांकि दंड लगाने से पहले अधिकारी को अपना…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
सेवा अधिकार विधेयक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
15/07/26 10:01
पिछला अपडेट
15/07/26 10:01
स्थान
India