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ई20 ईंधन विवाद में मारुति सुजुकी एवं डीलर जिम्मेदार, आयोग ने नई कार या फिर 20.50 लाख रुपये लौटाने का दिया आदेश

(पंकज शर्मा से) रायपुर, 16 जुलाई (वार्ता) देश में पेट्रोल में 20 प्रतिशत एथेनॉल मिश्रित ईंधन (ई20) के उपयोग को लेकर सामने आए एक महत्वपूर्ण उपभोक्ता विवाद में रायपुर जिला उपभोक्ता विवाद समाधान आयोग ने मारुति सुजुकी इंडिया लिमिटेड और उसके अधिकृत डीलर को सेवा में कमी का दोषी ठहराते हुए उपभोक्ता के पक्ष में फैसला सुनाया है। आयोग ने निर्देश दिया है कि कंपनी 45 दिनों के भीतर उपभोक्ता को उसी मॉडल की ई20 अनुकूल नई कार उपलब्ध कराए, अन्यथा वाहन की कीमत करीब 20.50 लाख रुपये सहित पंजीयन, बीमा एवं अन्य मदों में खर्च की गई राशि लौटाए।…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
आयोग लीड ई20 मारुति डीलर जिम्मेदार
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
16/07/26 13:08
पिछला अपडेट
16/07/26 13:08
स्थान
India