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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने दंपति को आपसी सहमति से तलाक की दी मंजूरी

बिलासपुर, 11 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने वैवाहिक विवाद से जुड़े एक मामले में बुधवार को एक अहम निर्णय देते हुए पति-पत्नी को आपसी सहमति से तलाक की मंजूरी दे दी है। अदालत ने यह फैसला दोनों के बीच सुलह की संभावना खत्म होने और दो नाबालिग बेटियों के भविष्य को सुरक्षित रखने के आधार पर सुनाया। जस्टिस संजय के. अग्रवाल और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की पीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए मध्यस्थता केंद्र में हुए समझौते को स्वीकार किया। समझौते के अनुसार पति अपनी पत्नी को गुजारा भत्ता के रूप में 51 लाख रुपये देगा, जबकि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ अदालत आपसी तलाक
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/03/26 00:00
पिछला अपडेट
11/03/26 00:00
स्थान
India