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छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नया रोस्टर तीन जुलाई से लागू, पीठों के बीच मामलों का पुनर्वितरण

बिलासपुर, 01 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने न्यायिक कार्यों के प्रभावी एवं सुव्यवस्थित संचालन के उद्देश्य से नया रोस्टर जारी कर दिया है, जो तीन जुलाई से लागू होगा। यह रोस्टर अगले आदेश तक प्रभावी रहेगा। नयी व्यवस्था के तहत खंड पीठ और एकल पीठों के बीच मामलों का पुनर्वितरण किया गया है। साथ ही उच्च न्यायालय की रजिस्ट्री में अधिकारियों एवं कर्मचारियों के दायित्वों का भी पुनर्निर्धारण किया गया है। जारी रोस्टर के अनुसार, मुख्य न्यायाधीश रमेश सिन्हा एवं न्यायमूर्ति रवींद्र कुमार अग्रवाल की खंड पीठ जनहित याचिकाओं (पीआईएल), रिट अपील, हैबियस कॉर्पस याचिकाओं, आपराधिक अपीलों, पूंजी दंड…

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टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय का नया रोस्टर तीन जुलाई से लागू पीठों के बीच मामलों का पुनर्वितरण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
01/07/26 08:36
पिछला अपडेट
01/07/26 08:36
स्थान
India