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अचल संपत्ति की रजिस्ट्री हुई सस्ती, 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त - आम जनता को बड़ी राहत

रायपुर, 28 अप्रैल (वार्ता) छत्तीसगढ़ सरकार ने आम नागरिकों को बड़ी राहत देते हुए अचल संपत्ति की रजिस्ट्री पर लगने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर समाप्त कर दिया है। छत्तीसगढ़ उपकर (संशोधन) अधिनियम, 2026 की अधिसूचना जारी होने के साथ ही यह निर्णय तत्काल प्रभाव से लागू हो गया है। मुख्यमंत्री विष्णु देव साय के मार्गदर्शन में लिया गया यह निर्णय प्रदेश में सुशासन और जनहितकारी नीतियों की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। इस पहल के तहत अब अचल संपत्ति के अंतरण विलेखों के पंजीयन पर बाजार मूल्य के आधार पर लगाया जाने वाला 0.60 प्रतिशत उपकर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ उपकर समाप्त
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
28/04/26 00:00
पिछला अपडेट
28/04/26 00:00
स्थान
India