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नियुक्ति में देरी पर एमबीबीएस सेवा बांड स्वतः समाप्त होगा-उच्च न्यायालय

बिलासपुर, 20 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने चिकित्सा स्नातकों को राहत देते हुए आज कहा है कि यदि राज्य सरकार निर्धारित वैधानिक अवधि के भीतर नियुक्ति आदेश जारी नहीं करती है, तो एमबीबीएस छात्रों द्वारा निष्पादित अनिवार्य सेवा बांड स्वतः निरस्त माना जाएगा। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने वर्ष 2025 में सीआईएमएस , बिलासपुर से एमबीबीएस पाठ्यक्रम एवं अनिवार्य रोटेटिंग इंटर्नशिप पूर्ण करने वाले नितीन कुमार सिंह, साहिल करी, चंद्र प्रकाश रवि तथा साक्षी कंवर द्वारा दायर रिट याचिका का निराकरण करते हुए यह आदेश पारित किया। याचिकाकर्ताओं ने राज्य सरकार द्वारा छह माह की वैधानिक अवधि…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ एमबीबीएस सेवा बांड
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
20/06/26 13:38
पिछला अपडेट
20/06/26 13:38
स्थान
India