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खनिज संशोधन कानून छत्तीसगढ़ के आर्थिक हितों के खिलाफ-बघेल

रायपुर, 22 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने शनिवार को केंद्र सरकार के खान एवं खनिज (विकास और विनियमन) संशोधन अधिनियम-2026 को राज्य के आर्थिक हितों के खिलाफ बताते हुए आरोप लगाया कि इससे खनिज संपन्न राज्यों के वित्तीय अधिकार सीमित होंगे और प्रदेश को राजस्व का नुकसान उठाना पड़ सकता है। श्री बघेल ने राजधानी में पत्रकारों से चर्चा में कहा कि संसद में महत्वपूर्ण खान एवं खनिज संशोधन कानून बिना पर्याप्त चर्चा के पारित किया गया। उन्होंने आरोप लगाया कि नए प्रावधान राज्यों के वित्तीय अधिकारों में कटौती करने के साथ संघीय व्यवस्था को कमजोर…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ खनिज संशोधन कानून बघेल
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
22/08/26 12:32
पिछला अपडेट
22/08/26 12:32
स्थान
India