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नाबालिक बच्चों की संपत्ति बिक्री मामले में हाईकोर्ट का बड़ा फैसला

बिलासपुर, 03 अप्रैल (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसले में स्पष्ट किया है कि नाबालिग की संपत्ति बेचने की अनुमति देने का अधिकार फैमिली कोर्ट को नहीं, बल्कि जिला न्यायालय को है। कोर्ट ने कबीरधाम जिले से जुड़े एक मामले में यह टिप्पणी करते हुए फैमिली कोर्ट के आदेश को सही ठहराया और दायर अपील को खारिज कर दिया। दरअसल, मामला कबीरधाम जिले के ग्राम डबराभाठ का है। यहां रहने वाली रुखमणी ओगरे ने अपने दो नाबालिग बच्चों की पढ़ाई के लिए उनकी संयुक्त जमीन बेचने की अनुमति मांगी थी। इसके लिए उन्होंने फैमिली कोर्ट में आवेदन दिया,…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय नाबालिग सम्पत्ति
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
03/04/26 00:00
पिछला अपडेट
03/04/26 00:00
स्थान
India