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पूर्व आईएएस अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं, सभी मामलों में एक साथ जमानत की मांग खारिज

रायपुर, 10 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ़ के पूर्व आईएएस अधिकारी अनिल टुटेजा को सुप्रीम कोर्ट से राहत नहीं मिली है। सर्वोच्च न्यायालय ने उनकी उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें उन्होंने अपने खिलाफ नए एफआईआर दर्ज करने पर रोक लगाने और सभी लंबित मामलों में एक साथ जमानत देने की मांग की थी। कोर्ट ने स्पष्ट कहा कि मामले में सार्वजनिक धन के दुरुपयोग के आरोप हैं और ऐसे में आरोपी को कानूनी प्रक्रिया का पालन करना ही होगा। दरअसल, टुटेजा पर आबकारी घोटाला, डीएमएफ, नान घोटाला, कस्टम मिलिंग और कोल से जुड़े मामलों सहित कई गंभीर आरोप लगे हैं।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय पूर्व आईएएस
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/03/26 00:00
पिछला अपडेट
10/03/26 00:00
स्थान
India