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पॉक्सो कोर्ट जशपुर के न्यायाधीश जनार्दन खरे का सख्त फैसला, नाबालिग से दुष्कर्म का आरोपी दोषी को 20 साल की सश्रम कैद

जशपुर, 17 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ के जशपुर जिले के थाना सन्ना क्षेत्र में नाबालिग बालिका के अपहरण और दुष्कर्म के मामले में पॉक्सो विशेष न्यायालय (एफटीसी) जशपुर के अपर सत्र न्यायाधीश जनार्दन खरे ने आरोपी सुखदेव राम को दोषी ठहराते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की आज सजा सुनाई है। न्यायालय ने विभिन्न धाराओं के तहत अर्थदंड भी लगाया है। सभी सजाएं साथ-साथ चलेंगी। यह मामला जनवरी 2023 का है। पीड़िता के पिता ने थाना सन्ना में रिपोर्ट दर्ज कराई थी कि उनकी 14 वर्षीय पुत्री घर से निकलने के बाद वापस नहीं लौटी। जांच के दौरान पुलिस ने…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय पॉक्सो सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/07/26 09:33
पिछला अपडेट
17/07/26 09:33
स्थान
India