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महादेव एप मामले में हाईकोर्ट का अहम आदेश, 423 करोड़ के फ्रीज शेयरों का मूल्य सुरक्षित रखने के निर्देश

बिलासपुर, 04 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने महादेव ऑनलाइन सट्टा एप से जुड़े कथित धन शोधन प्रकरण में प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) द्वारा फ्रीज किए गए लगभग 423 करोड़ रुपये मूल्य के शेयरों और डीमैट खातों को लेकर महत्वपूर्ण आदेश आज जारी किया है। अदालत ने संपत्तियों के मूल्य संरक्षण को प्राथमिकता देते हुए संबंधित कंपनियों को नियंत्रित तरीके से शेयरों के विनिवेश की अनुमति दी है। न्यायमूर्ति रविंद्र कुमार अग्रवाल की एकलपीठ ने अपने आदेश में कहा कि शेयर बाजार में लगातार उतार-चढ़ाव होता रहता है और यदि फ्रीज किए गए शेयरों की कीमत गिरती है तो इससे भारी…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय महादेव एप
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
04/06/26 10:25
पिछला अपडेट
04/06/26 10:25
स्थान
India