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निजी धार्मिक संस्था को वैवाहिक दर्जा तय करने का कानूनी अधिकार नहीं : छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय

बिलासपुर, 08 सितंबर (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने मुस्लिम महिला के वैवाहिक अधिकारों से जुड़े एक महत्वपूर्ण मामले में कहा है कि कोई निजी धार्मिक संस्था अथवा स्वयं को शरिया कोर्ट बताने वाला संगठन कानून द्वारा स्थापित अदालत नहीं है। ऐसी संस्था किसी महिला की वैवाहिक स्थिति का कानूनी निर्धारण नहीं कर सकती और न ही विवाह समाप्त होने की बाध्यकारी घोषणा कर सकती है। न्यायमूर्ति अमितेंद्र किशोर प्रसाद की एकलपीठ ने रायपुर के इदारा-ए-शरिया इस्लामी कोर्ट की ओर से 18 जनवरी 2022 को जारी आदेश को कानूनी अधिकार से रहित माना है। इस आदेश में याचिकाकर्ता महिला को उसके…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ न्यायालय वैवाहिक दर्जा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
08/09/26 07:14
पिछला अपडेट
08/09/26 07:14
स्थान
India