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बाल श्रम मामलों में रेस्क्यू के बाद एफआईआर और पुनर्वास दोनों अनिवार्य होंगे: बाल आयोग

रायपुर, 23 जुलाई (वार्ता) छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग ने बाल श्रम के मामलों में रेस्क्यू के बाद केवल बच्चों को मुक्त कराने तक कार्रवाई सीमित न रखते हुए दोषियों के खिलाफ बहुस्तरीय कानूनी कार्रवाई और प्रत्येक मुक्त बच्चे के समग्र पुनर्वास को अनिवार्य रूप से सुनिश्चित करने पर जोर दिया है। आयोग की अध्यक्ष डॉ. वर्णिका शर्मा की अध्यक्षता में गुरुवार को आयोग कार्यालय में आयोजित समीक्षा बैठक में बाल एवं किशोर श्रम (प्रतिषेध एवं विनियमन) अधिनियम, 1986 के प्रभावी क्रियान्वयन, त्वरित रेस्क्यू, विधिक कार्रवाई, विभागीय समन्वय तथा बाल श्रमिकों के पुनर्वास की समीक्षा की गई। बैठक में…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
23/07/26 14:24
पिछला अपडेट
23/07/26 14:24
स्थान
India