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छत्तीसगढ़ में महिला जनप्रतिनिधियों के परिजनों के प्रतिनिधि बनने पर रोक

रायपुर, 10 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ सरकार ने नगरीय निकायों में निर्वाचित महिला जनप्रतिनिधियों के पति, पुत्र, पुत्री, भाई, बहन अथवा अन्य निकट पारिवारिक सदस्यों या नातेदारों को उनके प्रतिनिधि अथवा समन्वयक के रूप में नामित किए जाने पर रोक लगा दी है। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने इस संबंध में छत्तीसगढ़ राजपत्र में अधिसूचना प्रकाशित कर नियमों में संशोधन किया है। राज्य सरकार ने छत्तीसगढ़ नगरपालिक (लोकसभा सदस्य, राज्य विधानसभा सदस्य या राज्यसभा सदस्य द्वारा प्रतिनिधि के रूप में नाम निर्देशन हेतु अर्हताएँ) नियम, 2022 में संशोधन करते हुए नियम तीन के बाद नया नियम चार जोड़ा है। नए…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ महिला जनप्रतिनिधि परिजन
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
10/08/26 14:25
पिछला अपडेट
10/08/26 14:25
स्थान
India