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15 अगस्त से बदलेंगे मोटर वाहन नियम, लाइसेंस की वैधता और यातायात उल्लंघन के प्रावधानों में बदलाव

रायपुर, 11 अगस्त (वार्ता) सड़क परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय ने जन विश्वास (संशोधन) अधिनियम, 2026 के तहत मोटर यान अधिनियम में किए गए संशोधनों को 15 अगस्त से लागू करने की अधिसूचना जारी कर दी है। जिसके तहत छत्तीसगढ़ में नए प्रावधानों का असर ड्राइविंग लाइसेंस, वाहन के दस्तावेज, यातायात उल्लंघन, मोटर थर्ड पार्टी बीमा तथा सड़क दुर्घटना मुआवजे से जुड़े नियमों पर पड़ेगा। संशोधित प्रावधानों के तहत ड्राइविंग लाइसेंस की वैधता समाप्त होने के बाद भी उसे 30 दिन तक प्रभावी माना जाएगा। ऐसे में लाइसेंस की अवधि खत्म होते ही उसे अवैध मानकर कार्रवाई नहीं की जा सकेगी।…

समाचार विवरण:

कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ यातायात नियम
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
11/08/26 07:25
पिछला अपडेट
11/08/26 07:25
स्थान
India