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छत्तीसगढ़ में बिजली बिल के विलंब भुगतान पर नई व्यवस्था लागू, अब देरी के दिनों के हिसाब से लगेगा अधिभार

रायपुर, 29 जून (वार्ता) छत्तीसगढ़ के लगभग 66 लाख बिजली उपभोक्ताओं को बिजली बिल के विलंब भुगतान पर राहत मिलेगी। नई व्यवस्था के तहत अब नियत तिथि के बाद बिल जमा करने पर पूरे महीने का लेट पेमेंट सरचार्ज नहीं लगेगा, बल्कि जितने दिन भुगतान में देरी होगी, केवल उतने ही दिनों के लिए अधिभार की गणना की जाएगी। छत्तीसगढ़ स्टेट पावर कंपनी ने सोमवार को जारी स्पष्टीकरण में कहा कि सोशल मीडिया तथा कुछ माध्यमों में प्रसारित 'दोहरा झटका' अथवा 'रोजाना ब्याज' संबंधी दावे भ्रामक हैं। कंपनी ने स्पष्ट किया कि नई व्यवस्था से उपभोक्ताओं पर कोई अतिरिक्त आर्थिक…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
छत्तीसगढ़ विद्युत विलंब शुल्क
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
29/06/26 05:18
पिछला अपडेट
29/06/26 05:18
स्थान
India