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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, सहआरोपी बरी

मुरैना, 2 जुलाई (वार्ता) मध्यप्रदेश के मुरैना जिले की विशेष पोक्सो अदालत ने दुष्कर्म के एक मामले में आरोपी पिंटू उर्फ पदम सिंह को दोषी ठहराते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास और दो हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है, जबकि साक्ष्यों के अभाव में सहआरोपी पंचू उर्फ कुलदीप को दोषमुक्त कर दिया। मीडिया सेल प्रभारी (अभियोजन) रश्मि अग्रवाल ने बताया कि मामला सात अप्रैल 2025 का है। पीड़िता की मां ने जिला चिकित्सालय मुरैना के प्रसूति वार्ड में मौखिक रिपोर्ट दर्ज कराई थी। उन्होंने बताया कि पेट दर्द की शिकायत पर बेटी को अस्पताल लाया गया, जहां…

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दुष्कर्म के दोषी को 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सहआरोपी बरी
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
02/07/26 14:04
पिछला अपडेट
02/07/26 14:04
स्थान
India