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भगवान शिव पर आपत्तिजनक टिप्पणी मामले में अरुण पन्नालाल की जमानत याचिका खारिज

रायपुर, 25 अगस्त (वार्ता) छत्तीसगढ़ में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर हिन्दू धर्म और भगवान शिव को लेकर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोपी अरुण पन्नालाल को अदालत से राहत नहीं मिली है। अदालत ने दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद आरोपी की जमानत याचिका खारिज कर दी। अदालत ने इसकी जानकारी मंगलवार को दी। आरोपी अरुण पन्नालाल की ओर से प्रस्तुत जमानत आवेदन का भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) विधि प्रकोष्ठ की ओर से विरोध किया गया। जमानत आवेदन के विरोध में भाजपा विधि प्रकोष्ठ के प्रदेश संयोजक बृजेश नाथ पांडेय, जिला संयोजक नंदकुमार साहू, अधिवक्ता संघ के अध्यक्ष दिनेश…

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100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी जमानत खारिज
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
25/08/26 07:48
पिछला अपडेट
25/08/26 07:48
स्थान
India