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नाबालिग से दुष्कर्म, वीडियो बनाने वाले दो दोषियों को 10-10 साल की सजा, लगाया जुर्माना

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही, 17 मार्च (वार्ता) छत्तीसगढ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही जिले में नाबालिग किशोर के साथ कुकर्म कर उसका वीडियो बनाने के गंभीर मामले में पेंड्रारोड स्थित विशेष अपर सत्र न्यायालय ने दो आरोपियों को मंगलवार को दोषी करार देते हुए उन्हें 10-10 वर्ष के कठोर कारावास की सजा सुनाई और 10-10 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया है। विशेष न्यायाधीश ज्योति अग्रवाल की अदालत ने सुनवाई के बाद कोरबा निवासी आदेश उर्फ अंशु जॉन और बलौदाबाजार निवासी विकास मसीह उर्फ लाली को पॉक्सो एक्ट और भारतीय न्याय संहिता की विभिन्न धाराओं के तहत दोषी पाया। न्यायालय ने टिप्पणी करते हुए कहा कि…

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कुल शब्द:
100
टाइप:
टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय आरोपी सजा
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
17/03/26 00:00
पिछला अपडेट
17/03/26 00:00
स्थान
India