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छत्तीसगढ हाईकोर्ट का फैसला: मृत कर्मचारी का मुआवजा वास्तविक वेतन पर तय किया जाना चाहिये

बिलासपुर, 06 मई (वार्ता) छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने कर्मचारियों के सहायता राशि मामले में एक महत्वपूर्ण फैसला देते हुए स्पष्ट किया कहा है कि किसी कर्मचारी की मौत के बाद उसके परिवार को मिलने वाला मुआवजा पुराने तय वेतन सीमा के आधार पर नहीं, बल्कि उसके वास्तविक (असल) वेतन के अनुसार तय किया जाना चाहिए। दरअसल, मामला जगदलपुर के ट्रक चालक सत्येंद्र सिंह से जुड़ा है, जिनकी 15 दिसंबर 2017 को सड़क हादसे में मौत हो गई थी। इसके बाद उनकी पत्नी, बच्चों और मां ने मुआवजे के लिए दावा किया था। श्रम न्यायालय ने मामले की सुनवाई करते हुए…

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टेक्स्ट
यूआरएल स्लग:
न्यायालय कम्रचारी मुआवजा तय
स्रोत:
UNI Varta
कैटेगरी
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प्रकाशित तिथि
06/05/26 00:00
पिछला अपडेट
06/05/26 00:00
स्थान
India